Punjab SEC विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं सहित निजी व्यक्तियों द्वारा मतदान केंद्रों के बाहर वीडियोग्राफी की अनुमति देता है
Punjab SEC विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं सहित निजी व्यक्तियों द्वारा नगर निगमों/परिषदों के चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों के बाहर वीडियोग्राफी की अनुमति देता है
Punjab SEC: राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उम्मीदवारों और आम जनता को सूचित करता है कि आयोग ने अपने दिनांक 10.10.2024 के आदेशों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं सहित निजी व्यक्तियों द्वारा मतदान केंद्रों के बाहर वीडियोग्राफी की कार्यवाही करने की अनुमति दी है।
इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी निजी व्यक्ति को मतदान केंद्रों के भीतर किसी भी वीडियोग्राफी गतिविधि को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये निर्देश आयोग द्वारा 2012 की सीडब्ल्यूपी 9601 में माननीय उच्च न्यायालय (डीबी) द्वारा पारित दिनांक 24.5.2012 के आदेश के अनुसार पहले ही जारी किए जा चुके हैं। (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने बनाम पंजाब राज्य के मामले में दिनांक 10-11-2008 के अपने आदेश में निम्नलिखित भाग का उल्लेख किया है –
“याचिकाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति अपने खर्च पर मतदान केंद्र के बाहर वीडियोग्राफी की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हैं और यदि वे ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों के अंदर वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी।
उपर्युक्त आदेश के अनुसार, राजनीतिक दलों के निजी व्यक्तियों/कार्यकर्ताओं द्वारा वीडियोग्राफी की अनुमति उनके स्वयं के खर्च पर दी जाती है, बशर्ते कि ऐसी वीडियोग्राफी मतदान केंद्रों के 100 मीटर से अधिक की जाए।
source: http://ipr.punjab.gov.in