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मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने ग्रीवेंस कमेटी बैठक में 14 में से 8 शिकायतों का किया समाधान, शेष शिकायतों पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश

मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने ग्रीवेंस कमेटी बैठक में 14 में से 8 शिकायतों का किया समाधान, शेष शिकायतों पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश

मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने हिसार में ग्रीवेंस कमेटी बैठक में 14 में से 8 शिकायतों का समाधान किया। उन्होंने अवैध कालोनी, सरकारी ग्रांट के दुरुपयोग और नलवा क्षेत्र के जलभराव की समस्याओं पर भी चर्चा की।

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने हिसार में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की मासिक बैठक में आम जन की समस्याओं को सुना। बैठक में रखी गई कुल 14 शिकायतों में से 8 का समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि बाकी 6 शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अवैध कालोनी और सरकारी ग्रांट के दुरुपयोग पर जांच के निर्देश

बैठक में हिसार अर्बन एस्टेट-2 के निवासी ज्ञान चंद गोयल द्वारा मिर्जापुर रोड के पास अवैध कालोनी के बारे में शिकायत की गई। इस पर पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने वास्तविक शिकायतकर्ता को दो सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होने के निर्देश दिए। इसके अलावा, गांव खेड़ी चौपटा के पवन जांगड़ा और नरेश द्वारा सरकार से मिली ग्रांट को सरपंच प्रतिनिधि द्वारा अन्य स्थान पर उपयोग करने की शिकायत पर मंत्री ने एक कमेटी का गठन कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए।

स्कॉलर कॉलोनी में मामलों की जांच के लिए समिति गठित

बैठक में रखी गई शिकायतों के अलावा, जन परिवाद समिति के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा भी शिकायतें प्रस्तुत की गईं। मंत्री श्री पंवार ने स्कॉलर कॉलोनी के निवासी अजमेर सिंह की मांग पर विधायक रणधीर पनिहार, हिसार एसडीएम ज्योति मित्तल, जन परिवाद समिति के सदस्य कृष्ण लाल रिणवा और सुरेंद्र की एक समिति गठित की, जो स्कॉलर कॉलोनी के मामलों की विस्तृत रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

नलवा क्षेत्र के गांवों में जलभराव स्थिति की समीक्षा

श्री पंवार ने हिसार के नलवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा भी किया। उन्होंने गांव दाहिमा, टोकस और पातन में जलभराव की स्थिति की समीक्षा की और स्थानीय लोगों से बात की। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि फसलों के अलावा घरों की छत गिरने, दीवारों के क्षतिग्रस्त होने या मकान ढहने के मामलों में अधिकारियों को 25 सितंबर तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार इन प्रभावित लोगों के नुकसान की भरपाई करेगी।

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