हरियाणा में घटिया गुणवत्ता वाली खांसी की दवा में एथिलीन ग्लाइकोल मिलने पर हरियाणा में अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए कड़े निर्देश
हरियाणा में “Almont-Kid” खांसी की दवा के एक बैच में एथिलीन ग्लाइकोल मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने तुरंत प्रतिबंध और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं के मामले में सतर्क रहें और यदि किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने “Almont-Kid (Levocetirizine Dihydrochloride और Montelukast Sodium Syrup)” नामक खांसी की दवा के एक बैच में एथिलीन ग्लाइकोल (EG) की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने पर उस बैच को तुरंत प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं।
केंद्रीय सूचना के आधार पर हरियाणा में जनहित अलर्ट
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह कदम CDSCO (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन), पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता से प्राप्त आधिकारिक सूचना के आधार पर उठाया गया है। हरियाणा के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने इस दवा के नमूने की जांच में इसे मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया।
बच्चों के लिए उपयोग होने वाली दवा में मिला खतरनाक रसायन
आरती सिंह राव ने बताया कि “Almont-Kid” के एक बैच में एथिलीन ग्लाइकोल (EG) की मात्रा अधिक पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। चूंकि यह दवा बच्चों में उपयोग की जाती है, इसलिए जोखिम और भी गंभीर माना जा रहा है।
पूरे प्रदेश में दवा की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस बैच की दवा की बिक्री, वितरण, भंडारण, पर्ची पर लिखना और उपयोग सभी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। साथ ही उन्होंने सभी दवा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, अस्पताल और चिकित्सकों को निर्देश दिया है कि वे इस दवा को तुरंत बाजार से हटाएं।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
आरती सिंह राव ने औषधि नियंत्रण विभाग को राज्य में निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।
प्रतिबंधित बैच की जानकारी और जनता से अपील
हरियाणा FDA के स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ललित कुमार गोयल ने बताया कि प्रतिबंधित दवा का बैच नंबर AL-24002 है, निर्माण तिथि जनवरी 2025 और समाप्ति तिथि दिसंबर 2026 है। यह दवा मैसर्स ट्राइडस रेमेडीज, हाजीपुर, वैशाली (बिहार) द्वारा निर्मित है।
उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी इस प्रतिबंधित दवा की बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी औषधि नियंत्रण अधिकारी या FDA हरियाणा को सूचित करें।