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हरियाणा सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए रोजगार सहायता को मंजूरी दी

हरियाणा सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए रोजगार सहायता को मंजूरी दी

हरियाणा सरकार ने 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए रोजगार सहायता मंजूर की। HKRN के माध्यम से पात्र परिवार के सदस्य को अनुबंध आधारित नौकरी दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सम्मान सुनिश्चित होगा।

हरियाणा की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 1984 के सिख विरोधी दंगों में मृत हरियाणा के परिवारों के लिए रोजगार सहायता प्रदान करने की नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। यह नीति राज्य में या बाहर हुई मौतों के सभी प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को अनुबंध आधारित रोजगार देने के उद्देश्य से बनाई गई है।

इस फैसले से मुख्यमंत्री द्वारा 25 अगस्त 2025 को विधानसभा में की गई घोषणा को लागू किया जाएगा, जो पीड़ित परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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संशोधित नीति के तहत, दंगा पीड़ित परिवारों के सर्वसम्मति से चयनित सदस्य को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से लेवल-I, लेवल-II या लेवल-III श्रेणी में रोजगार के लिए विचार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में शिक्षा और पात्रता मानदंड HKRN द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

यदि किसी विभाग में सभी पद भरे हुए हैं, तो पात्र व्यक्ति को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य विभाग या संस्थान में समायोजित किया जाएगा।

HKRN के माध्यम से यह अनुकंपा प्रक्रिया रोजगार के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और सम्मान सुनिश्चित करती है, जिससे 1984 के दंगों में अपूरणीय क्षति झेल चुके परिवारों के लिए एक व्यवस्थित और सम्मानजनक समाधान प्रदान होता है।

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